पांच माह के लिए जिला बदर किया गया शातिर
प्रयागराज, जुलाई 24 -- प्रयागराज। अपर पुलिस आयुक्त न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए सरायममरेज थानाक्षेत्र के तिलकठ निवासी आरिफ शेख को पांच माह के लिए जिला बदर कर दिया। पुलिस के अनुसार 2023 से 2025 के बीच उसके खिलाफ प्रयागराज और जौनपुर के विभिन्न थानों में मारपीट, गालीगलौज, जान से मारने की धमकी, झपटमारी और अवैध शस्त्र रखने समेत पांच मुकदमे दर्ज हैं।
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