शामली, जुलाई 8 -- न्यायालयों ने पांच अलग-अलग मामलों में सात दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 2010 में कांधला थाने पर विनोद निवासी गांव हुरमजपुर के विरुद्ध धमकी देने और लोक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में सोमवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन/ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2016 में शामली कोतवाली पर सचिन निवासी डेरा भागीरथ थाना झिंझाना के विरुद्ध अवैध हथियार बरामदगी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जेल में बिताई अवधि के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरा मामला वर्ष 2022 का है, जिसमें शामली कोतवाली पर वीरेंद्र और नरेंद्र निवासी गांव हसनपुर के विरुद्ध वन अधिनियम और लोक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत ...
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