शामली, मार्च 23 -- कैराना। न्यायालय ने अलग-अलग पांच मामलों में सुनवाई करते हुए सात दोषियों को सजा सुनाई है। पहले मामले में वर्ष 2002 में थानाभवन थाने में गांव हसनपुर लुहारी निवासी मुजम्मिल व आबिद के खिलाफ चोरी व चोरी का माल बरामद होने का मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ने दोनों दोषियों को जेल में बिताई अवधि के कारावास के साथ 2-2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में वर्ष 1993 में थाना बाबरी पर तनसीर निवासी बाबरी के खिलाफ बलवा करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ने दोषी पर 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया। तीसरे मामले में वर्ष 2020 में थाना गढ़ीपुख्ता में अलीपुर कैराना निवासी शकील के खिलाफ अवैध हथियार रखने का मुकदमा दर्ज हुआ था। अदालत ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास व एक हजार रुपये ...