कोडरमा, अप्रैल 28 -- कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। झुमरी तिलैया थाना के दो मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी शिवम सिंह, 25 वर्ष, पिता- उमेश सिंह, गौरी शंकर मोहल्ला, झुमरी तिलैया और सत्यानंद सिंह, 24 वर्ष, पिता राजकुमार सिंह गांधी स्कूल रोड, झुमरीतिलैया को दोषी पाते हुए दो-दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अरमान बरसी, 28 वर्ष, पिता- इमरान वारसी भादोडीह, सोनू कुमार, 29 वर्ष, पिता- सुरेश रजक गांधी स्कूल रोड झुमरीतिलैया सूरज कुमार 25 वर्ष पिता पप्पू प्रसाद गौरीशंकर मोहल्ला झुमरी तिलैया को दोषी पाते हुए छह माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया ज...
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