बलिया, अप्रैल 18 -- बलिया। करीब 22 साल पुराने मारपीट और एससी-एसटी एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पांच आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनायी है। न्यायालय ने सभी पर 17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। साल 2004 में लक्ष्मणपुर गांव में खंडजा बिछाने के दौरान दो पक्षों के बीच मारपीट हो गयी। इस मामले में एक पक्ष की तहरीर पर नरही पुलिस ने दूसरे पक्ष के बृजेश यादव, हृदयानद, हरेंद्र यादव, अरविंद याव और कृष्णानंद यादव के खिलाफ मारपीट और एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनायी।

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