लखनऊ, मार्च 29 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता नई आबकारी नीति लागू होने से शराब कारोबारियों को राहत मिली है। जिन अंग्रेजी शराब व बियर की दुकानों का नवीनीकरण हुआ है, उन पर 31 मार्च तक पुराना स्टाक खत्म करने की बाध्यता नहीं होगी।एक अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष में वह बचे हुए कोटे की अंग्रेजी शराब व बियर बेच सकेंगे। वहीं देशी शराब के दुकानदारों को पुराना स्टाक खत्म करने के लिए पांच दिनों की मोहलत दी गई है। देशी शराब के दुकानदार पांच अप्रैल तक पुराना स्टाक बेच सकेंगे। जिन अंग्रेजी व देशी शराब, कंपोजिट शाप तथा बियर शाप का नया ठेका हुआ है, उनके लिए कोई छूट नहीं होगी। पिछले वर्ष प्रदेश में सभी शराब व बियर की दुकानें लाटरी के माध्यम से आवंटित की गई थीं।

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