शाहजहांपुर, अप्रैल 24 -- शाहजहांपुर। बेसिक शिक्षा विभाग ने नए शैक्षिक सत्र से रसोइया नवीनीकरण को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने साफ किया है कि पहले से कार्यरत रसोइयों को बिना ठोस कारण के नहीं हटाया जाएगा। जारी आदेश के अनुसार, यदि किसी रसोइया को हटाना आवश्यक हो तो उसके लिए पर्याप्त साक्ष्य होना अनिवार्य होगा और संबंधित को पूर्व में नोटिस देना भी जरूरी होगा। इन नियमों का पालन किए बिना कार्रवाई करने पर संबंधित प्रधानाध्यापक जिम्मेदार माने जाएंगे। विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि नए सत्र में रसोइयों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही किया जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार की अनियमितता न हो। यह भी पढ़ें- पहली घंटी के बाद बनी हाजिरी मानी जाएगी फर्जी, शिक्षा विभाग ने उठाए सख्त कदम

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