नई दिल्ली, फरवरी 5 -- सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक मामले में घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए NCLAT के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें NBCC को सुपरटेक की रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को 16 रुकी हुई परियोजनाओं को संभालने वाले एनसीएलएटी के आदेश को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोएडा , ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण को उनका बकाया भुगतान तभी मिलेगा, जब घर खरीदारों को उनके फ्लैट मिल जाएंगे। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि घरों में पानी, बिजली, सीवेज कनेक्शन जैसी सभी सुनिश्चित सुविधाएं होनी चाहिए, साथ ही आसपास सड़कें और पार्क भी होने चाहिए।। कोर्ट ने माना कि घर खरीदारों ने अपनी जीवन भ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.