पहले आरोप तय होंगे, फिर सिंगापुर जा सकेंगे अभिषेक झा
रांची, मई 15 -- रांची, संवाददाता। पीएमएलए की विशेष अदालत ने मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को बेटी के इलाज के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति दे दी। लेकिन साफ कर दिया कि विदेश रवाना होने से पहले उन्हें 21 मई को होने वाले आरोप गठन (चार्ज फ्रेम) की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। अदालत ने कहा कि आरोप तय होने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही वे 25 से 31 मई तक सिंगापुर यात्रा कर सकेंगे। अभिषेक झा ने अदालत को बताया कि उनकी 21 वर्षीय बेटी गंभीर मस्तिष्क बीमारी एवीएम से पीड़ित है। उसकी हालत लगातार बिगड़ रही है और विशेषज्ञ इलाज के लिए सिंगापुर ले जाना जरूरी है। अदालत ने मेडिकल दस्तावेज को गंभीर मानते हुए राहत दी। बता दें कि अक्तूबर 2022 से मामला लंबित चला आ रहा है।विशेष बात यह रही कि इसी मेडिकल ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.