पीलीभीत, अप्रैल 7 -- पीलीभीत। पहली पत्नी के साथ रहने की जिद पर दूसरी पत्नी की हत्या करने वाले पति को जनपद सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार ने दोषी पाते हुए पांच हजार रुपए जुर्माना सहित सात साल की सजा सुनाई। जबकि मृतका के ससुर के विरुद्ध आरोप सिद्ध न होने पर बरी कर दिया। बरखेड़ा के ग्राम मधुपुरी के साकेत कुमार पांडेय ने थाना पूरनपुर में तहरीर देकर कहा कि उसकी पुत्री आकांक्षा की शादी 13 माह पूर्व मोहल्ला साहूकारा लाइन पार पूरनपुर के रविशंकर ओझा के साथ की थी, जिसकी चार माह की पुत्री है। रविशंकर ओझा ने पहले आरती देवी से शादी कि थी, जिससे एक लड़का है। रविशंकर ओझा आरती देवी को अपने साथ रखने के लिए घर मे झगड़ा करता था और कहता था कि तेरे बाप ने दिया ही क्या है। फ्री में शादी ऐसे ही होती है। समय समय पर मारता था। आकांक्षा थाने में शिकायत करती थी परन्त...
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