नई दिल्ली, मार्च 2 -- केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में नागरिकता आवेदनों की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए दो राज्य-स्तरीय सशक्त समितियों का गठन किया है। यह कदम नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6बी तथा नागरिकता नियम, 2009 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप उठाया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन समितियों की अध्यक्षता केंद्र सरकार के उप सचिव से कम रैंक के अधिकारी नहीं करेंगे, जिन्हें भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त द्वारा नामित किया जाएगा। प्रत्येक समिति में सहायक खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) के अधिकारी, क्षेत्रीय विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) द्वारा नामित अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के राज्य सूचना अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी तथा पश्चिम बंगाल के पोस्टमास्टर जनरल या उनके द्वारा नामित अधिकारी श...