पश्चिम बंगाल में गैंगरेप में जमानत ख़ारिज
बरेली, मई 26 -- विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने बताया कि थाना इज्जतनगर में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी नाबालिग बेटी अपनी ननिहाल गई थी। 8 मार्च 2026 की सुबह उसकी नाबालिग बेटी को कृष्णा यादव, उसका भाई विष्णु यादव, पिता श्यामबिहारी, परिजन दीपू यादव और प्रदीप गाड़ी में डालकर ले गये। कृष्णा यादव, विष्णु यादव और दीपू यादव ने 10 मार्च से 13 मार्च 2026 तक उसके साथ गैंगरेप किया। 14 मार्च को पड़ोसी के मोबाइल से अपने पिता को फोन करने पर पुलिस पहुंची तब उसे आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया। आरोपी कृष्णा यादव और विष्णु यादव की जमानत अर्जियो पर विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय नम्रता अग्रवाल की विशेष कोर्ट में सुनवाई के बाद अर्जियों को ख़ारिज कर दिया गया।
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