गोपालगंज, मार्च 7 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कैलाश जोशी की कोर्ट ने गांजा तस्करी के ढाई वर्ष पुराने मामले में पश्चिम बंगाल के एक तस्कर को दोषी पाते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस ललन द्विवेदी तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र सिंह की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक हिरासत में लेकर मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया। सजायाफ्ता युवक पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का नूर हुसैन है। जानकारी के अनुसार उत्पाद थाने की पुलिस ने 9 अगस्त 2023 को बलथरी चे...
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