मेरठ, मई 23 -- सेंट्रल मार्केट मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में स्वास्थ्य विभाग सख्त हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने शहर में आवासीय भवनों में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों और नर्सिंग होमों ने संबंधित प्राधिकरण, नगर निगम, आवास विकास परिषद की एनओसी उपलब्ध करने के आदेश दिए थे। ऐसा नहीं करने पर अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न योजनाओं में संचालित हो रहे 21 अस्पतालों ने सीएमओ कार्यालय में एनओसी जमा कराई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आवासीय भवनों में चल रहे जो अस्पताल एनओसी कार्यालय में जमा नहीं कराएगे, इन पर सख्त कार्रवाई करने की तैयार है। यह भी पढ़ें- पशु पैंठ बाजार में बवाल, पशु खरीदने को लेकर दो पक्षों में मारपीट और पथराव ऐसे अस्पतालों की जांच के लिए स्...