बुलंदशहर, फरवरी 3 -- अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-1 की न्यायाधीश प्रीति श्रीवास्तव-तृतीय ने करीब 11 साल पुराने पशु चोरी और जानलेवा हमले के मामले में दो अभियुक्तों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों पर 7500-7500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मंगलवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव मलिक ने बताया कि कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव दस्तूरा निवासी रामेश्वर के घर से आरोपी आबिद और चांद निवासी ककोड़ ने वर्ष 2014 में भैंस चोरी की घटना को अंजाम दिया था। चोरी कर भागते आरोपियों का जब पीछा किया गया, तो उन्होंने जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायरिंग कर दी थी। इस मामले में कोतवाली देहात पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को पकड़कर उनका चालान कर दिया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस अभियोग को...
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