अल्मोड़ा, मार्च 27 -- सिविल जज रवीन्द्र देव मिश्र की अदालत ने पशु क्रूरता के आरोपी को बरी किया है। अधिवक्ता मनोज सिंह बृजवाल ने बताया कि आरोपी मनोज चंद्र आर्या निवासी बुरसी लमगड़ा पर फरवरी 2024 में पालने को दिए बछड़े को जमीन में जिंदा दफनाने का आरोप लगा था। मामला कोर्ट पहुंचा तो वादी पक्ष आरोपों को साबित नहीं कर पाया। इस पर न्यायाधीश ने आरोपी मनोज को बरी को बरी करने के आदेश सुना दिए।

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