कानपुर, जनवरी 13 -- कानपुर देहात। भोगनीपुर पुलिस ने 14 फरवरी 1998 को 33 गोवंश के साथ आजाद नगर अमरौधा के शमीम पुत्र बशीर, अब्दुल रहीम पुत्र बजीर, कलीम पुत्र अब्दुल रहीम व याशीन पुत्र बशीर का गिरफ्तार करने के बाद चारों के खिलाफ पशु क्रूरता व गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमें की सुनवाई जेएम भोगनीपुर की अदालत में हो रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने चारों को अदालत उठने तक की सजा सुनाने के साथ पांच-पांच सौ रुपये जुर्माना किया, जबकि जुर्माना अदा नहीं करने पर उनको 15 दिन के अतिरिक्त कारावास का आदेश किया गया।
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