विकासनगर, मार्च 18 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने तिमली की एक गोशाला में रखे गए पशुओं को खुशहालपुर निवासी पशुपालक जुबैर को 20 हजार रुपये की अंडरटेकिंग पर सौंपने के आदेश दिए। न्यायालय ने कहा पशुपालक बिना न्यायालय की अनुमति के अपने पशुओं को राज्य से बाहर नहीं ले जाएगा। पशुपालक ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। उसने बताया सहसपुर कोतवाली क्षेत्र की धर्मावाला चौकी पुलिस ने दो फरवरी को उसके दो गाय और एक बछड़े को अपने कब्जे लिया था। पुलिस ने दोनों पशुओं को तिमली स्थित हरिओम गोशाला में रखा था। उसने बताया वह गोशाला में अपने पशुओं को स्वयं ही चारा पानी देता आ रहा है। उसने पशुओं को उसे सौंपने का अनुरोध किया था।
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