नई दिल्ली, नवम्बर 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रेणुकास्वामी हत्याकांड में आरोपी अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा, अभिनेता दर्शन और पांच अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। याचिका में उन्होंने 14 अगस्त को उनकी जमानत रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग की थी। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि 14 अगस्त के आदेश का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद, पुनर्विचार का कोई मामला नहीं बनता है। अदालत ने कहा कि ये पुनर्विचार याचिकाएं याचिकाकर्ता द्वारा आपराधिक अपीलों में पारित आदेश की समीक्षा की मांग करते हुए दायर की गई हैं, जिसके तहत कर्नाटक राज्य द्वारा दायर अपीलें स्वीकार की गई थी। हमने उक्त आदेश और रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। हमारी राय में, पुनर्विचार का कोई मामला नहीं बनता है। पर...
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