बागपत, सितम्बर 4 -- बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो के न्यायाधीश संजीव कुमार ने गोली मारकर सलावतपुर खेड़ी गांव के प्रधान अमरदीप के भतीजे पवन की हत्या और दो अन्य को घायल करने के मामले में पूर्व प्रधान राजेंद्र, उनके बेटों प्रमोद और मनोज पर दोषसिद्ध कर दिया। सजा पर सुनवाई के लिए सात सितंबर नियत की गई। वहीं, बाबू, नवदीन उर्फ डब्बू और साहब सिंह को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त किया गया। सलावतपुर खेड़ी गांव निवासी बेनाम उर्फ राजा ने नौ जुलाई 2017 को खेकड़ा कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के प्रधान अमरदीप सिंह खड़ंजे का निर्माण करा रहे थे, जिसका पूर्व प्रधान राजेंद्र, उसका भाई बाबू और पूर्व प्रधान विरेंद्र विरोध कर रहे थे। प्रधान अमरदीप ने प्रशासन से इसकी शिकायत की, तो तीन जुलाई को तहसीलदार की मौजूदगी ...