मुजफ्फर नगर, अगस्त 13 -- मुजफ्फरनगर। कांधला थाना क्षेत्र के वर्ष 2014 के चर्चित पवन हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) तृतीय, मुजफ्फरनगर ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने रामवीर, राजीव उर्फ छोटू, राहुल उर्फ बोसी और हरेन्द्र को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। फैसला 13 अगस्त 2026 को सुनाया गया। मामला थाना कांधला, जिला शामली के मुकदमा अपराध संख्या 280/2014 से जुड़ा है। अभियुक्तों पर हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज था। अदालत के समक्ष सत्र परीक्षण संख्या 148/2015 में राज्य बनाम रामवीर आदि तथा सत्र परीक्षण संख्या 1158/2015 में राज्य बनाम राहुल उर्फ बोसी की सुनवाई हुई।

फायरिंग कर पवन की हत्या अदालत के आदेश में दर्ज तथ्यों के अनुसार प...