पवन खेड़ा को उच्च न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
नई दिल्ली, अप्रैल 15 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर आरोप लगाने के मामले में एक सप्ताह के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी गई थी। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ असम सरकार की ओर से दाखिल अपील पर यह आदेश दिया है।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और ए.एस. चांदुरकर की पीठ ने असम सरकार की अपील पर कांग्रेस नेता खेड़ा और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। यह भी पढ़ें- पत्नी के आधार कार्ड ने खोली पोल! पवन खेड़ा के 'फर्जीवाड़े' को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया उच्च न्यायालय द्वारा 10 अप्रैल को कांग्रेस नेता खेड़ा को ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने के आदेश प...
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