पलामू केंद्रीय कारा में लगाया गया विधिक जागरूकता शिविर
पलामू, जून 20 -- मेदिनीनगर, संवाददाता। पलामू केंद्रीय कारा में शुक्रवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर बंदियों को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी गई। झालसा के निर्देश, पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीराम शर्मा के मार्गदर्शन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के सचिव राकेश रंजन की देखरेख में शिविर लगाया गया। जेल प्रशासन व भीष्म नारायण सिंह लॉ कॉलेज के इंटर्न भी शिविर में सक्रिय रहे।
शिविर का उद्देश्य शिविर में बंदियों को संबोधित करते हुए लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ संतोष कुमार पांडेय ने कहा कि जेल यातना गृह नहीं, बल्कि सुधार गृह है। यहां बंदियों को अपने किए गए अपराधों पर आत्ममंथन और पश्चाताप का अवसर मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत प्रत्येक कैदी को मानवीय गरिमा के साथ जीवन...
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