नई दिल्ली, मार्च 30 -- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने चंडीगढ़ स्थित पीएसीएल (पर्ल्स ग्रुप) के निवेश घोटाले में ठगे गए लोगों का पैसा लौटाने के लिए 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति एक विशेष समिति को सौंप दी है। यह संपत्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति को सौंपी गई है ताकि पीड़ितों के बकाये का भुगतान किया जा सके। करीब 48,000 करोड़ रुपये के इस कथित घोटाले में पीएमएलए की एक विशेष अदालत ने 455 अचल संपत्तियों को लौटाने का आदेश दिया था। सीबीआई ने एक बयान में बताया कि इन संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 15,582 करोड़ रुपये है। धनशोधन रोधक कानून के तहत यह प्रावधान है कि धोखाधड़ी के शिकार लोगों, जैसे कि ठगे गए बैंक, जमाकर्ता और घर खरीदारों को उनकी संपत्ति या धन वापस लौटाया जा सकता है। अदालत का यह आदे...