नई दिल्ली, जुलाई 29 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पर्यावरण मंजूरी मामले में 2021 के एक कार्यालयी आदेश को रद्द कर दिया। इसके तहत केंद्र और अन्य अधिकारी उन परियोजना के लिए पिछली तारीख से पर्यावरण मंज़ूरी देते थे, जिन्हें बिना मंज़ूरी के शुरू किया गया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि यह फैसला भविष्य के लिए लागू होगा, जिससे पिछली तारीख से पर्यावरण मंजूरी पाने वाली परियोजनाओं को तोड़े जाने और अन्य दंडात्मक कार्रवाई से बचाया जा सकेगा। इन परियोजनाओं में ओडिशा में एक एम्स, कर्नाटक के विजयनगर में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और प्रदूषण नियंत्रण के लिए जरूरी कई सामूहिक अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र शामिल हैं। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र के पास पर्यावरण (संरक्षण)...