नई दिल्ली, जुलाई 21 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के पर्यावरण राहत कोष का इस्तेमाल नहीं किए जाने पर केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने एक जनहित याचिका पर विचार करते यह आदेश दिया है, जिसमें रकम का इस्तेमाल नहीं करने और पर्यावरण के प्रति उदासीनता दिखाने का आरोप लगाया है। यह भी पढ़ें- पर्यावरण राहत कोष का इस्तेमाल न होने पर जवाब दे केंद्रयाचिका की पृष्ठभूमि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने जबलपुर के पर्यावरण कार्यकर्ता ‌ज्ञान प्रकाश की ओर से दाखिल याचिका में आरोप है कि पर्यावरण राहत कोष, जो इस्तेमाल नहीं हुआ, उसका इस्तेमाल सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए किया जाना चाहिए था। याचिक...