सहारनपुर, दिसम्बर 17 -- देहरादून हाईवे स्थित राकेश केमिकल में कथित अवैध तरीके से संचालित तीन ट्यूबवेलों के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कड़ा रूख अपनाया है। भूजल संरक्षण से जुड़े इस गंभीर प्रकरण में एनजीटी की प्रधान पीठ ने डीएम सहारनपुर को 60 दिन में जांच व कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आरोप है कि प्रशासन द्वारा पूर्व में सील किए गए ट्यूबवेलों को आरोपी इकाई द्वारा सील तोड़कर दोबारा से चालू कर लिया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव एवं सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल की प्रधान पीठ ने स्पष्ट किया कि जिलाधिकारी संबंधित जिले के जिला भूजल शिकायत निवारण अधिकारी होते हैं। ऐसे में अवैध भूजल दोहन की शिकायतों पर समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई उनकी सीधी जिम्मेदारी है। पीठ ने कहा कि भूजल संरक्षण को लेकर प्रशासनिक जवाबदेही जरूरी है, ताक...
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