पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपी रिहा
देवघर, अगस्त 8 -- देवघर। झाड़-फूंक के नाम पर जहर देने के आरोप से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी को रिहा करने का निर्णय सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्रवाद संख्या- 411/2023 के मामले में आरोपी गुड्डू बाबा उर्फ रामफल मंडल को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। बताया जाता है कि आरोपी गुड्डू बाबा उर्फ रामपाल मंडल मसान काली का पुजारी है। उसके विरुद्ध दिनांक 14/6/2022 को दर्ज कुंडा थाना कांड संख्या 128/ 2022 के मामले में झाड़ फूंक के नाम पर जहर देने का आरोप लगाया गया था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह भी प्रस्तुत किए गए, पर बताया जाता है कि उन्होंने आरोपों का समर्थन नहीं किया। गवाहों के परीक्षण/ प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी को रिहा करने का ...
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