हरदोई, अप्रैल 11 -- हरदोई। युवती की खुदकुशी मामले में कोर्ट में पेश किए गए मंगेतर की रिमांड अर्जी को सीजेएम रिचा वर्मा ने निरस्त कर दिया। कोर्ट ने इसे विधि विरुद्ध माना और रिमांड को निरस्त करने का आदेश दिया। असिस्टेंट लीगल डिफेंस काउंसिल मुकुल शुक्ला ने बताया कि सीजेएम रिचा वर्मा के सामने पीर नगर थाना माल लखनऊ निवासी देवा को न्यायिक हिरासत में लेने के लिए पेश किया गया। देवा की शादी संध्या सविता से तय हुई थी। देवा और संध्या की मोबाइल से बात होने लगी। 06 मार्च 2026 को दोनों में झगड़ा हुआ। संध्या के घर वालों ने रिश्तेदारी और किसी शादी पार्टी में जाने से रोकने, मानसिक प्रताड़ित करने और शादी में चार पहिया की मांग करने का आरोप लगाया। कहा कि इससे परेशान होकर उसी दिन रात में बेटी ने फांसी लगा ली। मामले की रिपोर्ट नौ अप्रैल को मृतका के पिता नीलकमल...