रांची, सितम्बर 9 -- रांची, संवाददाता। जेपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और परीक्षा परिणाम में हेरफेर से जुड़े मामले में जेल में बंद परीक्षा माफिया के किंगपिन अभय तिवारी को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त-1 योगेश कुमार की अदालत ने बुधवार को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अभय तिवारी 22 जुलाई 2026 से न्यायिक हिरासत में है। उसने सीआईडी कांड संख्या 16/2026 मामले में 29 जुलाई को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। सीआईडी ने अदालत में आरोप लगाया कि अभय तिवारी टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर रहते हुए परीक्षा घोटाले में मध्यस्थ और सुविधा देने वाले की भूमिका में था। यह भी पढ़ें- JPSC गड़बड़ी मामले में CID का बड़ा खुलासा, ख्यांग्ते ने इस्तीफे के बाद सरकारी लैपटॉप से डिलीट किया था डाटा जांच के दौरान आरोपी पर अभ्यर्थियों...