सासाराम, फरवरी 26 -- बिक्रमगंज, हिटी। अनुमण्डल दण्डाधिकारी द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में लागू अस्थायी नो-एंट्री व्यवस्था में संशोधन किया गया है। इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 के दौरान सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक लागू विशेष नो-एंट्री व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है। कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब बिक्रमगंज नगर परिषद क्षेत्र में नो-एंट्री का समय पूर्व की भांति सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। बताया आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, अग्निशमन व पुलिस वाहन को पूर्व की तरह छूट रहेगी। इसके अलावे चावल, धान, दूध, तेल, गेहूं आदि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े वाहनों को भी संचालन की अनुमति होगी। बताया नासरीगंज की ओर से आने वाले भारी वाहनों का परिचालन दावथ-मलियाबाग रोड से कर...