मुजफ्फरपुर, अप्रैल 28 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शहर स्थित एक परीक्षा केंद्र से छात्रा को अगवा करने में सहयोग करने में सरैया थाने के ब्रह्मपुरा गांव के शानू उर्फ नदीम को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने सोमवार को उसे दोषी करार दिया। सजा की बिंदु पर 28 अप्रैल को सुनवाई होगी।अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार ने कोर्ट में छह गवाहों को पेश किया। इससे पहले छात्रा को अगवा करने में दोषी पारू थाने के जगरनाथपुर नगवा गांव के मो.एजाज को विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक ने पिछले वर्ष 30 जून को चार वर्ष की सजा सुनाई थी।पटना यह भी पढ़ें- इलाहाबाज हाईकोर्ट ने नाबालिग पीड़िता की उम्र निर्धारण पर उठाए सवाल, बार मेंबर्स से मांगा सहयोग एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मियों न...