नई दिल्ली, अक्टूबर 23 -- सरकार द्वारा परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का विस्तारित सत्र बुलाए जाने की अटकलों के बीच एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि सत्रावसान नहीं होने की स्थिति में ऐसी बैठक महज दो दिन के नोटिस पर बुलाई जा सकती है। बता दें कि दोनों सदनों की बैठक बीते 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बावजूद मानसून सत्र का अब तक सत्रावसान नहीं हुआ है। अब चर्चा है कि सरकार प्रस्तावित विधेयक को शीतकालीन सत्र तक टालना नहीं चाहती। अप्रैल में बजट सत्र के दौरान विस्तारित बैठक में पर्याप्त संख्या में सदस्यों का समर्थन नहीं मिलने के कारण विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका था। अधिकारी ने बताया, ''यदि सत्रावसान कर दिया जाता है, तो अगला सत्र बुलाने के लिए न्यूनतम 14 दिन का नोटिस आवश्यक है। यदि सत्...