परिवार का नाम खराब करते हैं ऐसे बच्चे, लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल से बोला हाई कोर्ट
नई दिल्ली, जून 16 -- लिव इन रिलेशन से जुड़े एक मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने इस तरह के संबंधों को आधुनिक जीवनशैली करार दिया है। साथ ही कपल को सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संदीप मौडगिल का कहना है कि पुलिस को सुरक्षा का निर्देश देने का मतलब परोक्ष रूप से किसी अवैध रिश्ते को मंजूरी देने जैसा हो सकता है। ट्रिब्यून में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने सुरक्षा मांग रहे कपल की याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस मौडगिल ने कहा है कि भारत में शादी को बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है और यह काफी पवित्र है। कोर्ट का कहना है कि समय के साथ समाज के एक वर्ग ने लिव इन रिलेशन की मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपना लिया है। यह भी पढ़ें- लंदन में CJI सूर्यकांत से पूछा ऐसा सवाल, मच ग...
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