चाईबासा, अप्रैल 17 -- चाईबासा, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चाईबासा ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बीमा कंपनी की ओर से बीमा दावा अस्वीकार करने को मनमाना और अवैध ठहराते हुए परिवादी के पक्ष में निर्णय दिया है। आयोग ने बीमा कंपनी को कुल एक लाख रुपये, जिसमे सत्तर हजार रुपये दावा राशि, बीस हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना एवं दस हजार रुपये वाद व्यय का भुगतान करने का आदेश दिया है। मामले के अनुसार,परिवादी रानी कॉलोनी चाईबासा निवासी वसंत कुमार हाइवा वाहन का बीमा इफकोटोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। 19 फरवरी 2024 को वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद परिवादी ने बीमा दावा प्रस्तुत किया।बीमा यह भी पढ़ें- बीमा कंपनी की मनमानी पर आयोग का कड़ा रुख, परिवादी को एक लाख मुआवजा देने का आदेश कंपनी ने यह कहते हुए दावा अस्वीकार कर दिया कि दुर्...