लखनऊ, अगस्त 20 -- - आवेदन फीस 25 हजार और लाइसेंस प्रदान करने की फीस पांच लाख लखनऊ, विशेष संवाददाता परिवहन विभाग ने एग्रीगेटर पॉलिसी से जुड़े पोर्टल upmyfleet.com को गुरुवार को ऑनलाइन कर दिया। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह के अनुसार मोर्थ के गाइडलाइन के तहत यह सुविधा शुरू की गई है। एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत कैब-टैक्सी सेवा प्रदाता का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अब निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। निर्धारित फीस जमा कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया परिवहन मंत्री ने बताया कि वर्तमान में कार्यरत समूह को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अविलंब आवेदन करना होगा। साथ ही कोई नया समूह बिना लाइसेंस प्राप्त किए सेवा प्रारंभ नहीं कर सकेगा। ऑनलाइन मिलने वाले आवेदनों पर प्राधिकरण निर्णय करेगा। न...