अलीगढ़, अप्रैल 18 -- अलीगढ़। संभागीय परिवहन विभाग ने शुक्रवार को मोडीफाईड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न व हूटर लगाकर संचालित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। अधिकारियों ने कई वाहनों की चेकिंग की। संभागीय परिवहन विभाग के अफसरों ने बताया कि मोडीफाइड साइलेन्सर, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर की बिक्री एवं स्थापना करने वाले मोटर गैराज/वर्कशॉप का औचक निरीक्षण किया जाएगा। एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। वाहन के साइलेंसर मोडीफाइड कराने वालों पर 6 माह तक की सजा 5,000 जुर्माना लग सकता है। जनपद के समस्त वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि मोडीफाईड साईलेन्सर, प्रेशर हॉर्न, हूटर इत्यादि को अपने वाहनों पर न लगाएं। यह भी पढ़ें- बाइकों से मोडिफाइड साइलेंसर हटाएंगे डीलर, सीज कीं चार बुलेट वर्कशॉप/गैराज साईलेन्सरों को मोडीफाइड करने का कार्य नहीं किया जाए। यह भी...