आगरा, अप्रैल 2 -- पिछले महीनों कागसंज के ढोलना क्षेत्र में अलीगढ़ क्षेत्र के स्कूल की बस का फर्श जर्जर होने से छात्रा की मौत फिर इसी तरह की घटना आगरा जनपद में हुई थीं। इन घटनाओं के बाद शासन के परिवहन विभाग ने सख्त नियम स्कूल वाहनों के लिए बनाए हैं। एक अप्रैल से नए नियम प्रभावी कर दिये गये हैं। जिससे वाहनों सवार स्कूली बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित आ जा सकें। इसके अलावा गाड़ी में क्यूआर कोड होगा, जिसे स्कैन करते ही गाड़ी का पूरा डेटा सामने होगा। गाड़ियां व्यावसायिक में दर्ज होंगी। पीली प्लेट लगी होगी। शासन ने स्कूली वाहनों की सुरक्षा के लिए नए मानदंड निर्धारित किए हैं। परिवहन आयुक्त ने नए नियमों को कासगंज समेत सभी जिलों में अनुपालन के लिए भेजा है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आरपी मिश्र ने बताया कि, स्कूली सभी बसों में जीपीएस और सीसीटीवी अनिव...