लखनऊ, मई 27 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता शासन ने उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम के अधीन सभी सेवाओं में छह माह के लिए किसी हड़ताल पर रोक लगाई है। उप्र अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षƗण अधिनियम- 1966 के तहत यह रोक लगाई गई है। परिवहन विभाग ने इसका आदेश जारी किया है।

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