संभल, सितम्बर 22 -- खेत में पराली को आग लगाने से पहले किसान जुर्माने का हिसाब जरूर कर लें। फसल अवशेष जलाने पर दो एकड़ से कम क्षेत्र में पांच हजार, दो से पांच एकड़ में 10 हजार और पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र में 30 हजार रुपये तक अर्थदंड लगाया जा सकता है। सोमवार को डीआर रिसोर्ट में आयोजित जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम व खरीफ उत्पादकता गोष्ठी में किसानों को यह जानकारी देकर पराली न जलाने की अपील की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीडीओ गोरखनाथ भट्ट ने की। मुख्य अतिथि जिला पंचायत प्रशासक डॉ. अनामिका यादव और विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक अजीत कुमार राजू यादव रहे। कृषि वैज्ञानिक डॉ. महावीर सिंह ने किसानों को बताया कि पराली जलाने से मिट्टी की ऊपरी परत गर्म होने के कारण केंचुए और लाभकारी सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटने के साथ प...