छपरा, मार्च 7 -- एक मुफ्त होल्डिंग टैक्स जमा करने पर पुराना बकाया पर शत-प्रतिशत ब्याज व जुर्माना होगा माफ परसा,एक संवाददाता। परसा नगर पंचायत वासियों को होल्डिंग टैक्स जमा करने में बड़ी राहत दी गई है।एक मुश्त होल्डिंग टैक्स जमा करने पर पुराने बकाया पर शत-प्रतिशत ब्याज व जुर्माना माफ को लेकर आवश्यक सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया गया है।उनके बकाया होल्डिंग टैक्स पर न कोई ब्याज लगेगा और न ही कोई जुर्माना लगेगा।यानी सिर्फ मूलधन ही जमा करना होगा।इसको लेकर नगर ईओ रजनीश कुमार ने बताया कि मात्र इसके लिए 21 दिन शेष बचे हैं।नगर विकास एवं आवास विभाग के सरकार के सचिव की अधिसूचना के आधार पर बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 में निहित प्रावधानों के आलोक में सभी प्रकार के राजस्व में वृद्धि प्रोत्साहन के लिए 31 मार्च 20...