पप्पू छुरी समेत दो की जमानत अर्जी खारिज
कानपुर, जुलाई 8 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। 3200 करोड़ रुपये के अवैध लेनदेन मामले में अपर जिला जज रघुबर सिंह ने आरोपी महफूज आलम उर्फ पप्पू छुरी समेत दो की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जूही परमपुरवा निवासी निखिल कुमार ने चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बतौर आरोप उसके दोस्त शिवा ने नितिन और आकाश से मिलवाया था। यह लोग धमकाकर फर्म बनाकर अकाउंट खुलवाने का दबाव बनाने लगे और जबरदस्ती उसके कागजातों के आधार पर रवि इंटरप्राइजेज नाम से फर्म बनाकर बैंक खाता खुलवाया। इस खाते से करोड़ों रुपये का लेनदेन कर टैक्स चोरी की गई। पुलिस ने इस मामले में जाजमऊ जेके कालोनी निवासी महफूज आलम उर्फ पप्पू छुरी और यशोदा नगर निवासी नितिन गौड़ को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दोनों की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान एडीजीसी ओमेंद्र दीक्षित ने जमा...
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