हरिद्वार, मई 23 -- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार की अदालत ने पनीर के सैंपल फेल होने के दो अलग-अलग मामलों में पनीर निर्माता एवं सप्लायर मोहम्मद सलमान निवासी गुज्जरवाड़ा, देवबंद (यूपी) को दोषी करार देते हुए छह-छह माह के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 59(1) के तहत यह फैसला सुनाया।

खाद्य सुरक्षा टीम की कार्रवाई जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि सात जुलाई 2023 को गुप्त सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा टीम ने सप्तऋषि पुलिस चौकी भूपतवाला में पनीर सप्लाई कर रहे एक मारुति सुजुकी ईको वाहन को पकड़ा था। जांच के दौरान वाहन में प्लास्टिक के ड्रमों में करीब 200 किलो पनीर मिला। आरोपी मौके पर खाद्य लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछताछ में उसने बताया कि व...