नई दिल्ली, अक्टूबर 14 -- नई दिल्ली। उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर राजधानी में पनीर के नाम पर डेयरी एनालॉग्स और नॉन-डेयरी उत्पादों की कथित बिक्री कर जहरीला पदार्थ खिलाए जाने का मुद्दा उठाया गया है। उच्च न्यायालय खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रभावी अनुपालन की मांग वाली जनहित याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नीतिन वासुदेव सांर्बे व न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने केंद्र सरकार, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), दिल्ली सरकार और उसके खाद्य सुरक्षा विभाग से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने पीठ के समक्ष दलील दी कि जब कोई ग्राहक होटल या रेस्तरां में पनीर का ऑर्डर देता है तो उसकी स्वाभाविक अपेक्षा होती है कि उसे दूध से बना पनीर ही परोसा जाएगा, न कि कोई दूसरा विकल्प। वकील ने कहा कि ...