नई दिल्ली, फरवरी 3 -- नई दिल्ली, का. सं.। तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए पथराव के तीन आरोपियों की जमानत पर फैसला अब 5 फरवरी को होगा। मंगलवार को तीस हजारी अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भूपिंदर सिंह की अदालत में आरोपी मोहम्मद अरीब, मोहम्मद नावेद और मोहम्मद अतहर की ओर से जमानत की मांग की गई। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की रिहाई का विरोध किया। अदालत ने मामले में शेष दलीलें पांच फरवरी को सुनने का आदेश दिया है। साथ ही अतिरिक्त लोक अभियोजक को विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं, जिन पर बचाव पक्ष अगली सुनवाई तक अपना जवाब देगा।
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