मुजफ्फरपुर, अप्रैल 19 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में दोषी रोहित कुमार सोनी को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय नमिता सिंह के कोर्ट से मिली उम्रकैद व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा को हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है। रोहित सीवान नगर थाने के मौलेश्वरी चौक पटवा टोली का रहने वाला है। हाईकोर्ट ने उसे जमानत पर जेल से रिहा करने का आदेश भी दिया है। जमानत के लिए उसे ट्रायल कोर्ट में 25 हजार के बंध पत्र के साथ दो जमानतदारों को पेश करना होगा।जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय के कोर्ट से मिली सजा के विरुद्ध रोहित की ओर से हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की गई थी। इसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद व जस्टिस सोनी श्रीवास्तव की पीठ ने 16 अप्रैल को यह आदेश जारी किया है। पीठ ने उसकी अपील याचिक...