नई दिल्ली, मार्च 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पत्रकार रवि नायर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में उन्होंने एक समाचारपत्र में कथित मानहानिकारक लेख के संबंध में 'अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड' की शिकायत पर गुजरात अपराध शाखा द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने नायर को गुजरात पुलिस की किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान करने से भी इनकार कर दिया और उन्हें संबंधित हाईकोर्ट का रुख करने को कहा। अधिवक्ता पारस नाथ सिंह के माध्यम से दायर याचिका में, नायर ने अपराध शाखा के 12 फरवरी, 2026 के नोटिस को चुनौती दी, जिसमें उन्हें 19 फरवरी को जांच अधिकारी के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। नायर की ओर से पेश वरिष...
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