दरभंगा, जुलाई 15 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। दहेज के लिए पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद दरभंगा के जाले प्रखंड के निलंबित बीडीओ मनोज कुमार की अर्जी बुधवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। बीडीओ ने पत्नी अमृता कुमारी के श्रार्द्धकर्म में भाग लेने की इजाजत देने के लिए एसीजेएम-आठ राधेश्याम के कोर्ट में मंगलवार को अर्जी दाखिल की थी। इसमें 15 से लेकर 17 जुलाई तक पुलिस अभिरक्षा में जेल से बाहर जाने देने की अनुमति देने की कोर्ट से प्रार्थना की गई थी। सुनवाई के बाद एसीजेएम-आठ के कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। मालूम हो कि, तीन जुलाई की रात मिठनपुरा थाने के कन्हौली मोहल्ले में अमृता कुमारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। उसके भाई ने दस लाख रुपये दहेज के लिए हत्या करने का आरोप उसके पति मनोज कुमार पर लगाया था। पिछले सप्ताह बीडीओ मनोज कुम...