गुमला, मई 5 -- गुमला, संवाददाता। गुमला सिविल कोर्ट के एडीजे-वन प्रेम शंकर की अदालत ने मंगलवार को पत्नी की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी दिलेश्वर खेरवार को दोषी करार दिया। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए सात मई की तिथि निर्धारित की है। यह मामला बिशुनपुर थाना क्षेत्र के सेरका गांव का है। घटना आठ मई 2023 की है,जब आपसी विवाद के दौरान दिलेश्वर खेरवार ने अपनी पत्नी रंथी देवी की टांगी से वार कर हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतका के पिता फुलचंद नायक ने अपने दामाद के खिलाफ विशुनपुर थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार रंथी देवी और दिलेश्वर खेरवार ने प्रेम विवाह किया था,लेकिन बाद में दोनों के संबंधों में तनाव बढ़ गया था। घटना वाले दिन आरोपी पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी करने की बात कह रहा था। इसी को लेकर विवाद...
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