नैनीताल, अप्रैल 6 -- नैनीताल, संवाददाता। नैनीताल की न्यायिक मजिस्ट्रेट उर्वशी रावत की कोर्ट ने पत्नी के साथ मारपीट के आरोपी पति मोनीस जलाल को दोषी करार देते हुए तीन माह के साधारण कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।मामला 5 अगस्त 2023 का है, जब मल्लीताल निवासी हुमैरा सिद्दीकी ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप के अनुसार, बालकनी में कपड़े सुखाने के दौरान पति ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें पांचवीं मंजिल से नीचे धक्का देने का प्रयास किया, जिसमें रेलिंग पकड़कर उनकी जान बची। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सुनीता बोरा ने साक्ष्य पेश किए। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को आईपीसी की धारा 323 के तहत दोषी पाया, हालांकि साक्ष...
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